Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) empowers a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate to issue an order in urgent cases of nuisance or apprehended danger to public peace or safety. Here are the step-by-step explanations of Section 144 of CrPC:

 

Join our WhatsApp group. – click here

 

Identification of a situation: 
The first step is to identify a situation where there is a likelihood of imminent danger to public peace or safety or any nuisance that needs to be controlled.
Order issuance:
Once a situation is identified, the District Magistrate, Sub-divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate can issue an order under Section 144 of the CrPC.
Restrictions on people:
The order may prohibit the assembly of five or more persons in a particular area or any public place within the local limits of the magistrate’s jurisdiction. It may also prohibit any public meetings, processions, or rallies.
Restrictions on carrying weapons: 
The order may prohibit the carrying of weapons in any public place within the local limits of the magistrate’s jurisdiction.
Duration of the order:
The order may specify the duration for which it will remain in force. The maximum duration for an order issued under Section 144 is two months.
Notice to be given:
The order must be notified in writing to the public by the beat of a drum or other customary mode, as well as by publication in the local newspapers, and in such other manner as the Magistrate thinks fit.
 
Penalty for violation: 
Anyone violating the order can be punished with imprisonment of up to three years, with a fine, or with both.
 
Review of the order:
The order can be reviewed and modified or withdrawn by the magistrate who issued it, or by any superior magistrate.
Appeal against the order:
Any person aggrieved by the order can appeal to the District Magistrate or the Court of Session.
Emergency provisions: 
In case of an emergency, the magistrate can issue an ex-part order without prior notice or hearing.
Overall, Section 144 of the CrPC empowers the Magistrate to issue orders to maintain public peace and safety in urgent cases of nuisance or apprehended danger. It restricts the assembly of people, carrying of weapons, and other activities that may cause a disturbance to the public.

सीआरपीसी की धारा 144 क्या है? धारा 144 क्या है?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार देती है। यहां सीआरपीसी की धारा 144 की चरण-दर-चरण व्याख्या दी गई है:
किसी स्थिति की पहचान: पहला कदम ऐसी स्थिति की पहचान करना है जहां सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए आसन्न खतरे की संभावना हो या कोई उपद्रव जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता हो।
आदेश जारी करना: एक बार स्थिति की पहचान हो जाने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सकता है।
 
लोगों पर प्रतिबंध: यह आदेश मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी विशेष क्षेत्र या किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगा सकता है। यह किसी भी सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों या रैलियों पर भी रोक लगा सकता है।
हथियार ले जाने पर प्रतिबंध: आदेश मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार ले जाने पर रोक लगा सकता है।
आदेश की अवधि: आदेश उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके लिए यह लागू रहेगा। धारा 144 के तहत जारी आदेश की अधिकतम अवधि दो माह है।
 
नोटिस दिया जाना चाहिए: आदेश को ढोल पीटकर या अन्य प्रथागत तरीके से जनता को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए, और ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे।
उल्लंघन के लिए जुर्माना: आदेश का उल्लंघन करने वाले को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
आदेश की समीक्षा: आदेश की समीक्षा की जा सकती है और इसे जारी करने वाले मजिस्ट्रेट या किसी वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधित या वापस लिया जा सकता है।
 
आदेश के विरुद्ध अपील: आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी या सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है।
 
आपातकालीन प्रावधान: आपात स्थिति में, मजिस्ट्रेट बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के एकपक्षीय आदेश जारी कर सकता है।
कुल मिलाकर, सीआरपीसी की धारा 144 मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। यह लोगों के एकत्र होने, हथियार ले जाने और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है जो जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।