What is the difference between a summons and a warrant case?

Summon:

  • A summons is a legal document issued by a court that orders a person to appear in court on a specific date and time.
  • A summons is usually initiated by the plaintiff, who files a complaint with the court. The court then issues the summons and sends it to the defendant.
  • The summons must be properly served to the defendant, either in person, by mail, or by publication, depending on the rules of the jurisdiction.
  • The defendant must appear in court at the specified date and time, either in person or through an attorney. Failure to do so may result in a default judgment being entered against the defendant.
  • The purpose of a summons is to notify the defendant that legal action has been taken against them and to allow them to respond to the allegations.

Warrant:

  • A warrant is a legal document issued by a court that authorizes law enforcement to take a specific action, such as arresting a person or searching a property.
  • A warrant is usually initiated by law enforcement when they have probable cause to believe that a crime has been committed and that the person named on the warrant is responsible.
  • To obtain a warrant, law enforcement must present evidence to a judge or magistrate that establishes probable cause. If the judge or magistrate finds that there is probable cause, they will issue the warrant.
  • Once a warrant is issued, law enforcement can use it to arrest the person named on the warrant or to search a property for evidence.
  • If law enforcement executes an arrest warrant, they must inform the person being arrested of their rights, including the right to remain silent and the right to an attorney.

In summary, a summons is a legal document that orders a person to appear in court, while a warrant is a legal document that authorizes law enforcement to take a specific action, such as an arrest or search.

 

HINDI

सम्मन और वारंट मामले में क्या अंतर है?

समन:

  • सम्मन एक अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट तिथि और समय पर अदालत में पेश होने का आदेश देता है।
  • एक समन आमतौर पर वादी द्वारा शुरू किया जाता है, जो अदालत में शिकायत दर्ज करता है। अदालत तब समन जारी करती है और प्रतिवादी को भेजती है।
  • अधिकार क्षेत्र के नियमों के आधार पर सम्मन प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से, मेल द्वारा, या प्रकाशन द्वारा ठीक से दिया जाना चाहिए।
  • प्रतिवादी को अदालत में निर्दिष्ट तिथि और समय पर, व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ एक डिफ़ॉल्ट निर्णय दर्ज किया जा सकता है।
  • सम्मन का उद्देश्य प्रतिवादी को सूचित करना है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और उन्हें आरोपों का जवाब देने की अनुमति है।

वारंट:

  • एक वारंट एक अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो कानून प्रवर्तन को एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या संपत्ति की तलाशी लेना।
  • एक वारंट आमतौर पर कानून प्रवर्तन द्वारा शुरू किया जाता है जब उनके पास यह मानने का संभावित कारण होता है कि अपराध किया गया है और वारंट पर नामित व्यक्ति जिम्मेदार है।
  • एक वारंट प्राप्त करने के लिए, कानून प्रवर्तन को एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने सबूत पेश करना चाहिए जो संभावित कारण को स्थापित करता हो। अगर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई संभावित कारण है, तो वे वारंट जारी करेंगे।
  • वारंट जारी होने के बाद, कानून प्रवर्तन इसका उपयोग वारंट पर नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करने या सबूत के लिए संपत्ति की तलाशी लेने के लिए कर सकता है।
  • यदि कानून प्रवर्तन एक गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करता है, तो उन्हें गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसमें चुप रहने का अधिकार और एक वकील का अधिकार शामिल है।

संक्षेप में, एक सम्मन एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने का आदेश देता है, जबकि एक वारंट एक कानूनी दस्तावेज है जो कानून प्रवर्तन को गिरफ्तारी या तलाशी जैसी विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है।